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सुप्रीम कोर्ट ने ‘बाबरी मस्जिद’ के निर्माण पर रोक से जुड़ी जनहित याचिका को सुनने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में 'बाबर या बाबरी मस्जिद' के नाम पर किसी भी धार्मिक ढांचे के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया.

क़ानून मामलों को रिपोर्ट करने वाली संस्था लाइव लॉ और समाचार एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी है.लाइव लॉ के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने यह मामला आया.याचिकाकर्ता के वकील ने ‘बाबर के नाम मस्जिद’ के निर्माण से जुड़ी गतिविधियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया.

 

पिछले साल दिसंबर में तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी मस्जिद’ के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी थी.

 

हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले की भरतपुर सीट से विधायक हैं.

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